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🔥 बड़ी खबर! इनकम टैक्स रिफंड में देरी पर CBDT का कड़ा बयान, जानिए क्यों रुका आपका पैसा?

आयकर रिफंड के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे लाखों करदाताओं की परेशानी पर CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विभाग क्यों कुछ रिफंड दावों को रोककर उनकी गहन जांच कर रहा है।

🧐 रिफंड में देरी के पीछे की ‘लाल झंडी’

चेयरमैन अग्रवाल ने बताया कि देरी का मुख्य कारण सिस्टम द्वारा पकड़े गए ‘गलत या उच्च’ रिफंड दावे हैं।

  • गड़बड़ी की आशंका: विभाग ने पाया कि कुछ करदाता गलत कटौतियों (Wrong Deductions) का दावा कर रहे थे या रिफंड की मांग असामान्य रूप से अधिक थी।
  • विश्लेषण: आयकर विभाग ऐसे सभी “लाल झंडी” (Red Flagged) दावों का बारीकी से विश्लेषण (Analysis) कर रहा है ताकि किसी भी फर्जीवाड़े को रोका जा सके।
  • संशोधित रिटर्न का मौका: विभाग ने कई करदाताओं को ई-मेल भेजकर अपनी गलती सुधारने और संशोधित (Revised) रिटर्न दाखिल करने का मौका भी दिया है।

CBDT चेयरमैन का बयान: “हमने विश्लेषण किया है और पाया है कि कुछ गलत रिफंड या कटौतियों का दावा किया जा रहा था। यह एक सतत प्रक्रिया है। हमें उम्मीद है कि शेष रिफंड इस महीने (नवंबर) या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे।

⚠️ आपका रिफंड न अटक जाए, इन 5 गलतियों से बचें!

रिफंड में देरी के लिए सिर्फ विभाग ही नहीं, बल्कि करदाताओं द्वारा की गई कुछ गलतियाँ भी जिम्मेदार होती हैं। यदि आपका रिफंड अब तक नहीं आया है, तो इन बिंदुओं पर तुरंत ध्यान दें:

  1. ई-वेरिफिकेशन न करना: ITR फाइल करने के 30 दिन के भीतर ई-वेरिफिकेशन (Aadhaar OTP/Net Banking) न करने पर रिटर्न अधूरा माना जाता है।
  2. गलत बैंक अकाउंट: रिफंड के लिए दिए गए बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, IFSC कोड) गलत होना या उसका प्री-वैलिडेट (Pre-validate) न होना।
  3. डेटा मिसमैच: आपके ITR का डेटा, फॉर्म 26AS, AIS या TIS के डेटा से मेल न खाना। (जैसे TDS, TCS या एडवांस टैक्स की रकम में अंतर)
  4. पैन-आधार लिंक: यदि आपका पैन (PAN) अभी भी आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं है, तो आपका रिफंड रुक सकता है।
  5. बकाया कर: यदि आपका कोई पुराना टैक्स बाकी है, तो विभाग आपका रिफंड उसमें समायोजित (Adjust) कर सकता है।

💰 देरी हुई तो क्या सरकार ब्याज देगी?

हाँ! आयकर अधिनियम की धारा 244A के तहत, अगर आपका रिफंड विभाग की ओर से देरी के कारण रुकता है, तो आपको ब्याज मिलता है:

  • ब्याज दर: 0.5% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज (वार्षिक 6%)।
  • गणना: यदि आपने नियत तारीख (Due Date) से पहले ITR भरा था, तो ब्याज की गणना 1 अप्रैल से लेकर रिफंड जारी होने की तारीख तक की जाती है।

📲 अपना रिफंड स्टेटस ऐसे चेक करें!

देरी होने पर घबराएं नहीं, बस इन आसान स्टेप्स से अपने रिफंड का स्टेटस चेक करें:

  1. आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं।
  2. अपने यूजर आईडी (पैन) और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  3. ‘e-File’ टैब पर जाएं $\rightarrow$ ‘Income Tax Returns’ $\rightarrow$ ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें।
  4. संबंधित असेसमेंट ईयर (A.Y.) चुनें और ‘View Details’ पर क्लिक करें।
  5. यहां आपको रिफंड की स्थिति (‘Processed’, ‘Refund Due’, ‘Refund Failure’ आदि) दिखाई देगी।

इस वीडियो में बताया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद रिफंड कब तक खाते में आता है और देरी होने पर क्या होता है। ITR Refund कब होगी, फाइल करने की तारीख बढ़ी

Income Tax Return: ITR Refund कब होगी, फाइल करने की तारीख बढ़ी? । ITR Filing 2025-26 । NBT

Navbharat Times नवभारत टाइम्स · 4.8K views

⚙️ रिफंड स्टेटस चेक करें और ‘Refund Reissue Request’ ऐसे डालें: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड!

यदि आपका इनकम टैक्स रिफंड अटक गया है या आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो चिंता न करें। आयकर विभाग के पोर्टल पर आप आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं और रिफंड को दोबारा जारी (Reissue) करने का अनुरोध (Request) डाल सकते हैं।

यहाँ आपके लिए एक विस्तृत गाइड दी जा रही है:

चरण 1: रिफंड स्टेटस चेक करें (Check Refund Status)

स्टेपविवरण (Details)
1.आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं और लॉगिन (Login) करें।
2.डैशबोर्ड पर, ‘e-File’ टैब पर क्लिक करें।
3.‘Income Tax Returns’ चुनें $\rightarrow$ फिर ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें।
4.संबंधित ‘असेसमेंट ईयर’ (A.Y.) चुनें और ‘View Details’ पर क्लिक करें।
5.यहाँ आपको ITR का लाइफ साइकिल (Life Cycle) और रिफंड स्टेटस दिखाई देगा।

ध्यान दें: यदि स्टेटस ‘Refund Failed’ दिखा रहा है, तो आपको तुरंत अगले चरण में बताई गई ‘Refund Reissue Request’ डालनी होगी। ‘Refund Failed’ का कारण भी वहीं लिखा होगा (जैसे: Bank Account Not Validated, Account Closed, Name Mismatch)।

चरण 2: बैंक अकाउंट को वैलिडेट करें (Validate Bank Account)

रिफंड केवल उसी खाते में आता है जो आयकर पोर्टल पर प्री-वैलिडेट हो। अगर रिफंड फेल हुआ है, तो 90% संभावना है कि आपका खाता वैलिडेट नहीं है या उसमें कोई समस्या है।

  1. पोर्टल पर जाएं: लॉगिन के बाद, ‘My Profile’ सेक्शन पर जाएं।
  2. ‘My Bank Accounts’ पर क्लिक करें।
  3. चेक करें: यहां देखें कि आपका खाता ‘Validated’ और ‘Eligible for Refund’ दिखा रहा है या नहीं।
  4. नया अकाउंट जोड़ें/रिवैलिडेट करें:
    • अगर अकाउंट नहीं जुड़ा है तो ‘Add Bank Account’ पर क्लिक करके नया खाता जोड़ें।
    • अगर वह ‘Validated’ नहीं है, तो ‘Revalidate’ के विकल्प पर क्लिक करें और बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड आदि सही से भरकर ‘Validate’ करें।
    • जरूरी: बैंक खाते में पैन (PAN) नंबर लिंक होना चाहिए और खाते में नाम आपके पैन कार्ड के नाम से मिलना चाहिए।

चरण 3: रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट डालें (Raise Refund Reissue Request)

एक बार आपका बैंक खाता सफलतापूर्वक वैलिडेट हो जाने के बाद, आप रिफंड दोबारा जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं।

स्टेप विवरण (Details)
1.ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘Services’ टैब पर क्लिक करें।
2.ड्रॉपडाउन मेनू से ‘Refund Reissue’ विकल्प चुनें।
3.‘Create Refund Reissue Request’ पर क्लिक करें।
4.उस रिकॉर्ड/असेसमेंट ईयर को चुनें जिसका रिफंड फेल हुआ है।
5.वैलिडेटेड बैंक अकाउंट की सूची से उस खाते को चुनें जिसमें आप रिफंड पाना चाहते हैं।
6.‘Proceed to Verification’ पर क्लिक करें।
7.E-Verification करें: आप आधार OTP या EVC (Net Banking) का उपयोग करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं।
8.वेरिफिकेशन सफल होने पर, आपकी ‘Refund Reissue Request’ सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी।

📞 शिकायत कहाँ दर्ज करें? (Grievance Registration)

यदि आपने रिइश्यू रिक्वेस्ट डाल दी है और फिर भी 3-4 हफ्तों के भीतर रिफंड नहीं आता है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

  • पोर्टल पर शिकायत:
    1. पोर्टल पर ‘Grievance’ मेनू पर जाएं $\rightarrow$ ‘Submit Grievance’ पर क्लिक करें।
    2. ‘CPC-ITR’ विभाग (Department) चुनें।
    3. ‘Refund’ श्रेणी (Category) और ‘Refund Reissue Request Raised but Refund Not Received’ उपश्रेणी (Sub-Category) चुनें।
    4. अपनी समस्या का विवरण (कम से कम 100 शब्दों में) लिखें और सबमिट करें।
  • हेल्पलाइन नंबर:
    • टोल-फ्री नंबर: 1800-103-0025 या 1800-419-0025 (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक) पर कॉल करें।
    • ई-मेल: efilingwebmanager@incometax.gov.in पर अपनी समस्या लिखकर भेजें।

📞 आयकर विभाग: महत्वपूर्ण हेल्पलाइन और संपर्क विवरण

किसी भी तकनीकी, रिफंड या ई-फाइलिंग संबंधी समस्या के लिए आप इन माध्यमों से विभाग से संपर्क कर सकते हैं:

विभाग/सेवाटोल-फ्री नंबरसंपर्क का समयईमेल पता (Email ID)
ई-फाइलिंग/तकनीकी सहायता1800-103-0025 या 1800-419-0025सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तकefilingwebmanager@incometax.gov.in
फॉर्म 26AS/TDS/CPC1800-103-4455सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तकask@incometax.gov.in
CPC-बेंगलुरु (रिफंड और प्रोसेसिंग)+91-80-46122000 या +91-80-61464700सभी दिन, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तकNo specific email for general queries; use efiling manager.
TRP (टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर)1800-102-3738कार्य दिवसों मेंtrp.query@icegate.gov.in
PAN/TAN से संबंधित पूछताछ020-27218080कार्य दिवसों मेंtininfo@nsdl.co.in
ई-फाइलिंग पोर्टल पर शिकायतकोई नंबर नहीं (ऑनलाइन प्रक्रिया)24/7 (पोर्टल पर)पोर्टल पर ‘Grievance’ मेनू के माध्यम से शिकायत दर्ज करें।

📝 शिकायत दर्ज करने के लिए सुझाव

  • तैयार रहें: कॉल करने से पहले अपना पैन (PAN) नंबर, असेसमेंट ईयर (A.Y.), ITR पावती संख्या (Acknowledgement Number) और समस्या का संक्षिप्त विवरण तैयार रखें।
  • संदर्भ संख्या: यदि आप पहले शिकायत दर्ज कर चुके हैं, तो हमेशा शिकायत संदर्भ संख्या (Grievance Reference Number) का उल्लेख करें।
  • ईमेल का उपयोग: यदि कॉल पर समस्या हल नहीं होती है, तो संबंधित विभाग को एक विस्तृत ईमेल लिखें जिसमें स्क्रीनशॉट (यदि लागू हो) और सभी विवरण शामिल हों।

Ankur singh

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