नई दिल्ली: करोड़ों भारतीय करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का अंतिम दिन आज (15 सितंबर 2025) है। आयकर विभाग ने पहले ही 31 जुलाई की मूल समय सीमा को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था, और अब इस तिथि के आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। आखिरी समय में पोर्टल पर भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों की आशंका के बीच, कर विशेषज्ञ जल्द से जल्द ITR दाखिल करने की सलाह दे रहे हैं।
क्या होगा अगर ITR फाइल करने से चूक गए?
विभाग ने की अपील, ITR जल्द से जल्द फाइल करें
आयकर विभाग ने करदाताओं को लगातार रिमाइंडर भेजकर आज की अंतिम तिथि के बारे में सूचित किया है। विभाग का हेल्पडेस्क भी चौबीसों घंटे काम कर रहा है ताकि करदाताओं की मदद की जा सके। यह सलाह दी जाती है कि करदाता अंतिम क्षणों की भीड़ से बचने के लिए तुरंत अपना ITR दाखिल करें।
विलंबित रिटर्न की अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025
जो करदाता आज की समय सीमा से चूक जाते हैं, वे 31 दिसंबर 2025 तक ‘विलंबित रिटर्न’ (Belated Return) दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें जुर्माना और ब्याज देना होगा और कुछ लाभों से वंचित रहना पड़ेगा।
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