ब्रेकिंग न्यूज़: आयकर रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा आज खत्म, लाखों करदाताओं को अंतिम मिनट की हड़बड़ी

नई दिल्ली: करोड़ों भारतीय करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का अंतिम दिन आज (15 सितंबर 2025) है। आयकर विभाग ने पहले ही 31 जुलाई की मूल समय सीमा को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था, और अब इस तिथि के आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। आखिरी समय में पोर्टल पर भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों की आशंका के बीच, कर विशेषज्ञ जल्द से जल्द ITR दाखिल करने की सलाह दे रहे हैं।

क्या होगा अगर ITR फाइल करने से चूक गए?

  • जुर्माना: यदि कोई करदाता आज की समय सीमा से चूक जाता है, तो उसे ‘विलंबित रिटर्न’ (Belated Return) दाखिल करना होगा। इस पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से अधिक है, तो ₹5,000 का जुर्माना लगेगा, जबकि ₹5 लाख तक की आय वालों के लिए यह जुर्माना ₹1,000 होगा।
  • ब्याज का बोझ: अगर आप पर कोई कर बकाया है, तो देरी से रिटर्न दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत प्रति माह 1% का अतिरिक्त ब्याज भी लगेगा। यह ब्याज अंतिम तिथि से लेकर वास्तविक फाइलिंग की तारीख तक की अवधि के लिए लागू होगा।
  • नुकसान उठाने का मौका खोना: देरी से ITR दाखिल करने का एक बड़ा नुकसान यह है कि आप पूंजीगत हानि (Capital Losses) जैसे कुछ नुकसानों को आगे के वर्षों में समायोजित करने का अधिकार खो देंगे। इससे भविष्य में आपकी कर देयता बढ़ सकती है।
  • नई कर व्यवस्था का चयन: यदि आप पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको आज ही ITR दाखिल करना होगा। यदि आप अंतिम तिथि के बाद ‘विलंबित रिटर्न’ दाखिल करते हैं, तो आप पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट रूप से लागू हो जाएगी।

विभाग ने की अपील, ITR जल्द से जल्द फाइल करें

आयकर विभाग ने करदाताओं को लगातार रिमाइंडर भेजकर आज की अंतिम तिथि के बारे में सूचित किया है। विभाग का हेल्पडेस्क भी चौबीसों घंटे काम कर रहा है ताकि करदाताओं की मदद की जा सके। यह सलाह दी जाती है कि करदाता अंतिम क्षणों की भीड़ से बचने के लिए तुरंत अपना ITR दाखिल करें।

विलंबित रिटर्न की अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025

जो करदाता आज की समय सीमा से चूक जाते हैं, वे 31 दिसंबर 2025 तक ‘विलंबित रिटर्न’ (Belated Return) दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें जुर्माना और ब्याज देना होगा और कुछ लाभों से वंचित रहना पड़ेगा।

ITR Filing Online 2025–26 | Income Tax Return ( ITR 1) Filing Online FY 2024–25 (AY 2025–26) | ITR-1

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