नई दिल्ली: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में किए गए उच्च-मूल्य के लेन-देनों पर अपनी निगरानी काफी बढ़ा दी है। अब बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए बड़े लेन-देनों की जानकारी सीधे विभाग को दी जा रही है। अगर आपने इनमें से कोई भी लेन-देन किया है और उसे अपनी आयकर रिटर्न (ITR) में ठीक से नहीं दिखाया है, तो आपको आयकर नोटिस मिल सकता है।

ये हैं वे लेन-देन जिन पर आयकर विभाग की नजर है:
- बैंक जमा: बचत खाते में ₹10 लाख या उससे अधिक और चालू खाते में ₹50 लाख या उससे अधिक की नकद जमा या निकासी।
- अचल संपत्ति: ₹30 लाख या उससे अधिक की अचल संपत्ति (जैसे जमीन, घर) की खरीद-बिक्री।
निवेश:
- ₹10 लाख या उससे अधिक का नकद निवेश जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर, डिबेंचर, या बॉन्ड।
- ₹10 लाख या उससे अधिक की नकद फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या आवर्ती जमा (RD)।
क्रेडिट कार्ड भुगतान:
- ₹1 लाख या उससे अधिक का नकद क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान।
- ₹10 लाख या उससे अधिक का गैर-नकद (डिजिटल) क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान।
- विदेशी मुद्रा: ₹10 लाख या उससे अधिक का विदेशी मुद्रा में लेन-देन (जैसे फॉरेक्स कार्ड, ट्रैवलर्स चेक)।
गलती की तो क्या होगा?
अगर आपने इनमें से कोई भी लेन-देन किया है और वह आपकी घोषित आय से मेल नहीं खाता है, तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेजकर आपसे इसका ब्यौरा मांग सकता है।
इससे बचने के लिए क्या करें?
- एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26AS की जांच करें: आयकर विभाग ने इन दोनों दस्तावेजों को अपडेट किया है, जिनमें आपके सभी बड़े लेन-देन का विवरण पहले से मौजूद होता है। ITR फाइल करने से पहले इनकी जांच जरूर करें।
- सभी आय का खुलासा करें: ITR में अपनी सभी आय और लेन-देन का सही-सही ब्यौरा दें।
- सही जवाब दें: अगर आपको नोटिस मिलता है, तो घबराएं नहीं। नोटिस में पूछे गए सवालों का सही और समय पर जवाब दें।
निष्कर्ष:
आयकर विभाग का लक्ष्य कर चोरी को रोकना है। इसलिए, अपनी वित्तीय गतिविधियों को पारदर्शी रखें और सभी बड़े लेन-देनों का सही रिकॉर्ड रखें। इससे आप न केवल नोटिस से बचेंगे, बल्कि एक जिम्मेदार करदाता भी बनेंगे।
यह वीडियो उन प्रमुख कारणों को विस्तार से बताता है जिनकी वजह से उच्च-मूल्य के लेन-देन करने पर ITR फाइल करना अनिवार्य हो जाता है।
High Value Transactions पर Income Tax की नजर
High Value Transactions पर Income Tax की नजर! | गलती की तो Income Tax Notice आएगा!
