नई दिल्ली: करोड़ों करदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक दिन और बढ़ा दिया है। अब करदाता 16 सितंबर, 2025 तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यह फैसला अंतिम समय में ई-फाइलिंग पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों और भारी ट्रैफिक को देखते हुए लिया गया है।

क्या हुआ था?
सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। लेकिन, दिन भर कई करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल धीमा चल रहा है, जिससे उन्हें रिटर्न दाखिल करने में बहुत परेशानी हो रही थी। कुछ लोगों को तो पोर्टल पर लॉग-इन करने और जरूरी दस्तावेज डाउनलोड करने में भी दिक्कतें आ रही थीं। पोर्टल पर एक साथ लाखों लोगों के रिटर्न फाइल करने से सर्वर पर भारी दबाव था।
CBDT ने दिया बयान
इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए, सीबीडीटी ने सोमवार देर रात एक सर्कुलर जारी कर अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की। विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी यह जानकारी साझा की। यह इस आकलन वर्ष (2025–26) में दूसरी बार है जब ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। इससे पहले, मूल तिथि 31 जुलाई, 2025 को फॉर्म जारी होने में देरी के कारण 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ाया गया था।

अंतिम समय की भीड़ और रिकॉर्ड फाइलिंग
आयकर विभाग के अनुसार, 15 सितंबर की शाम तक 7 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके थे, जो पिछले वर्ष के 7.28 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। इस वर्ष ITR फाइल करने वालों की संख्या 7.8 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। इस बड़ी संख्या को देखते हुए भी, सरकार ने तकनीकी समस्याओं को हल करने और करदाताओं को समय देने के लिए यह कदम उठाया।
अब भी है मौका, न करें देरी
हालांकि, यह विस्तार केवल एक दिन के लिए है। विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं को आज, 16 सितंबर, 2025 को ही अपना रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। अन्यथा, 5 लाख रुपये से अधिक की आय वाले करदाताओं को 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जबकि 5 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए यह जुर्माना 1,000 रुपये है। इसके अलावा, देर से रिटर्न दाखिल करने पर बकाया कर पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज भी देना पड़ता है।
ITR Due Date Extension Latest Update | Income Tax Filing Last Date Extension 2025–26