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आईटीआर (ITR) फाइलिंग: आज और कल का लेखा-जोखा!

नई दिल्ली: आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2025 अब बेहद करीब है, और इसे आगे बढ़ाने की संभावना कम ही दिख रही है। यह उन करदाताओं के लिए आखिरी मौका है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्रालय ने पहले ही जुलाई 31 से बढ़ाकर 15 सितंबर तक की मोहलत दी थी।

डेडलाइन का प्रेशर और पोर्टल की चुनौतियां

  • अंतिम क्षणों में भीड़: हर साल की तरह, इस बार भी अंतिम दिनों में पोर्टल पर भारी ट्रैफिक देखा जा रहा है। कई करदाताओं और टैक्स कंसल्टेंट्स ने पोर्टल में तकनीकी खामियों, जैसे धीमी गति और डेटा मिसमैच की शिकायत की है।
  • एक्सटेंशन की मांग: कई टैक्स प्रोफेशनल संस्थाएं, जैसे आईसीएआई (ICAI) और एटीबीए (ATBA), पोर्टल की चुनौतियों और फॉर्म जारी होने में देरी के चलते अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है।

लेट फाइलिंग के नुकसान

अगर आप 15 सितंबर तक अपना आईटीआर नहीं भरते हैं, तो आपको कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं:

  • लेट फीस: आपकी आय ₹5 लाख से कम होने पर ₹1,000 और ₹5 लाख से अधिक होने पर ₹5,000 की लेट फीस लगेगी।
  • ब्याज का बोझ: बकाया टैक्स पर हर महीने 1% का अतिरिक्त ब्याज देना होगा।
  • पुराना टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प खत्म: विलंबित (Belated) ITR फाइल करने पर आप पुराने टैक्स रिजीम का चुनाव नहीं कर पाएंगे।
  • नुकसान (Loss) कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे: बिजनेस या कैपिटल लॉस को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करने का फायदा भी नहीं मिलेगा।

क्या करें अगर आप अभी तक ITR फाइल नहीं कर पाए हैं?

  • जल्दबाजी से बचें: जल्दबाजी में गलत फॉर्म न भरें। आपकी आय के प्रकार के हिसाब से सही फॉर्म (ITR-1, ITR-2, आदि) का चुनाव करना जरूरी है।
  • AIS और Form 26AS चेक करें: फाइल करने से पहले, अपनी वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और फॉर्म 26AS में दिए गए डेटा को अच्छी तरह से जांच लें ताकि कोई विसंगति न रहे। यदि कोई गलती मिलती है, तो उसे ठीक करने के लिए तुरंत फीडबैक दें।
  • पैन-आधार लिंक करें: सुनिश्चित करें कि आपका पैन कार्ड आधार से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है, तो रिफंड रोक दिया जाएगा।

रिफंड की स्थिति कैसे जांचें?

अपने रिफंड का स्टेटस जानने के लिए आप इन तरीकों का पालन कर सकते हैं:

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल: अपने यूजर आईडी (पैन) और पासवर्ड से लॉगिन करें। ‘ई-फाइल’ टैब में जाकर, ‘इनकम टैक्स रिटर्न्स’ और फिर ‘व्यू फाइल्ड रिटर्न्स’ पर क्लिक करें। यहां आपको अपने रिटर्न की स्थिति और रिफंड की जानकारी मिल जाएगी।
  2. NSDL वेबसाइट: एनएसडीएल के पोर्टल पर जाकर अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर (2025–26) डालकर भी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।

ITR 1 Filing Online 2025–26 | Income Tax Return Filing Online FY 2024–25 (AY 2025–26)

Ankur singh

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